शामली। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में डीजल वाहनों को 10 साल और पेट्रोल चलित वाहनों को 15 साल तक संचालन करने की अनुमति दी गई है। जनपद में दस साल पूरे करने वाले डीजल चलित वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मुंशीलाल ने बताया कि एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में चलने वाले डीजल वाहनों के संचालन में शर्तों के साथ रियायत दी है। इसके तहत दस साल की अवधि पूरी करने वाले डीजल वाहनों में अधिकृत डीलर से सीएनजी किट लगवाते है तो उन्हें पांच साल और वाहन चलाने की अनुमति मिलेगी। यानी सीएनजी से डीजल के वाहन 15 साल तक चलाए जा सकते हैं। सीएनजी किट लगवाने के लिए एआरटीओ कार्यालय से पहले अनुमति लेनी होगी और किट लगवाने के बाद उसकी जानकारी देकर अभिलेखों में दर्ज कराना होगा। इसके बाद वाहन संचालन की अनुमति दी जाएगी।
अगले सप्ताह सीएनजी पंप चालू होने की उम्मीद
जनपद में सीएनजी पंप के तीन लाइसेंस जारी हुए हैं। इनमें शामली में मेरठ-करनाल हाईवे पर सीएनजी पंप का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पंप के मालिक जिला पेट्रोलियम एसोसिएशन शामली के महासचिव सूर्यवीर सिंह ने उम्मीद जताई कि अगले सप्ताह यह पंप चालू हो जाएगा।
------
484 डीजल वाहनों पर 216 करोड़ रुपये टैक्स बकाया
एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि जनपद में दस साल पुराने 484 वाहन हैं। जिनका संचालन दिल्ली एनसीआर में शामिल जनपद में नहीं हो रहा है। इन वाहनों की न तो दूसरे जनपदों के लिए न कोई एनओसी ली गई है और न ही उनका पंजीकरण निरस्त कराया है। इन वाहनों पर करीब 216 करोड़ रुपये टैक्स बकाया है। टैक्स वसूली के लिए करीब 400 वाहनों की आरसी जारी की जा चुकी है। बाकी वाहनों की भी जल्द ही आरसी जारी की जाएगी।
--
ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी टोल फ्री नंबर बदला
एआरटीओ ने बताया कि आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी जानकारी देने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कॉल सेंटर नंबर 1800-1800-152 कार्यदायी संस्था द्वारा संचालित था। आवेदकों को बेहतर सुविधा देने हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा टोल फ्री नंबर बदलकर 1800-572-3363 किया गया है। यह नंबर एक जुलाई से प्रभावी हो गया है। अब आवेदन नए नंबर पर ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी जानकारी ले सकते हैं।