संतकबीरनगर। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
वर्ष 2021 में आबकारी अधिनियम के तहत थाना मेंहदावल की पुलिस ने अभियुक्त रविन्द्र पुत्र राधेश्याम निवासी भैसामाफी थाना मेंहदावल पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। इस अपराध की उसने फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्वीकारोक्ति कर ली। इसके बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस दौरान अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा। संवाद