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जमा असलहे की वापसी पर लगेगा शुल्क

Tue, 21 Mar 2017 11:43 PM IST
Sant Kabir Nagar
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जमा असलहे को लेने पर अब 100 रुपये शुल्क देना होगा। ऐसा न करने पर इसकी वसूली मालखाने के इंचार्ज या एसओ से की जाएगी। गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्र ने इस संबंध में 23 जनवरी को सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। डीएम रमाकांत पांडेय ने बताया कि आयुुध नियमावली 2016 के निर्देश के क्रम में शासन स्तर से शासनादेश जारी हुआ है। जिसमें यह व्यवस्था है कि आग्नेयास्त्र धारकों से उनके शस्त्र वैध ,शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस की सेफ कस्टडी में जमा कराने हेतु आयुध नियमावली 2016 के नियम 48 का अनुसरण किए जाने के साथ-साथ उपसंदर्भित शासनादेश 29 दिसंबर 2014 के अनुपालन में प्रारंभ में बैक डेट की संभावना को रोकने के दृष्टिगत 100 रुपये का चालान जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
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साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन थानों के मालखानों में जमा शस्त्रों पर नियमानुसार शुल्क नहीं लिया जा रहा है,उन मालखानों के इंचार्ज अथवा थानाध्यक्षों से नियमानुसार वसूली कर धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराया जाए। इस संबंध में समस्त प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्षों को निर्देश पत्र 30 जनवरी 2017 को ही जारी कर दिया गया है। 
एसपी हीरालाल ने बताया कि शासन का जो भी निर्देश है, उसके अनुपालन के लिए थानाध्यक्षों को निर्देश दे दिया गया है। जिले में कुल 3796 शस्त्र लाइसेंस जारी हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर 3340 शस्त्र थानों के मालखाने में जमा कराए गए हैं।
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 निर्देश दिया गया है कि जब असलहाधारक अपना असलहा लेने आएं तब लाइसेंस धारकों से निर्धारित 100 रुपये शुल्क की वसूली अवश्य करें। शुल्क न लेने की स्थिति में मालखाना इंचार्ज अथवा एसओ से शुल्क वसूल कर ट्रेजरी में जमा कराया जाएगा। ऐसे शुरू हुआ मंथन ः बुलंदशहर के डीएम ने गृह विभाग को पत्र लिखकर यह जानकारी चाही थी कि लाइसेंस धारकों से उनके शस्त्र सेफ कस्टडी में जमा करने हेतु आयुध नियमावली 2016 के   नियम 48 का अनुसरण के साथ-साथ 29 दिसंबर 2014 को जारी शासनादेश के अनुपालन में     प्रारंभ में 100 रुपये जमा कराया जाए या नहीं। इस पर प्रश्न उठा कि सभी जिलों में यह दिक्कत है। इसके बाद गृह सचिव की ओर  से 23 जनवरी को आदेश जारी हुआ। 

ऐसे शुरू हुआ मंथन ः बुलंदशहर के डीएम ने गृह विभाग को पत्र लिखकर यह जानकारी चाही थी कि लाइसेंस धारकों से उनके शस्त्र सेफ कस्टडी में जमा करने हेतु आयुध नियमावली 2016 के   नियम 48 का अनुसरण के साथ-साथ 29 दिसंबर 2014 को जारी शासनादेश के अनुपालन में  प्रारंभ में 100 रुपये जमा कराया जाए या नहीं। इस पर प्रश्न उठा कि सभी जिलों में यह दिक्कत है। इसके बाद गृह सचिव की ओर से 23 जनवरी को आदेश जारी हुआ। 
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