संतकबीरनगर में विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए की कोर्ट ने मेंहदावल विधायक राकेश सिंह बघेल और सीएमओ डॉ. हरगोविंद सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश बृहस्पतिवार को कोतवाली पुलिस को दिया। कोर्ट ने सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को भी आदेश की प्रति भेजने का आदेश दिया है।
भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल के खिलाफ वर्ष 2010 में हत्या के प्रयास और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत बखिरा थाने में केस दर्ज हुआ था। मामला विशेष न्यायधीश एमपी-एमएलए दीपकांत मणि की कोर्ट में चल रहा है।
इसी मामले में नौ अक्तूबर 2020 को विधायक राकेश बघेल के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें कहा गया कि विधायक कोविड -19 से संक्रमित हैं। प्रार्थना पत्र के साथ एंटीजन परीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।
कोर्ट ने एंटीजन परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में सीएमओ से रिपोर्ट मांगी। सीएमओ डॉ. हरगोविंद सिंह की ओर विधायक के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी गई। विधायक के जरिए सेल्फ आइसोलेशन का अंडरटेकिंग व डॉ. मुबारक अली द्वारा तैयार एसिम्टोमेटिक कोविड -19 होम आइसोलेशन चेक लिस्ट प्रस्तुत की गई।