पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री समेत 13 लोगों ने सरेंडर नहीं किए शस्त्र
तीन शस्त्रधारक वाले शख्स को 13 दिसंबर 2020 तक सरेंडर करना था अपना मनचाहा एक शस्त्र
जिले में 57 लोग हैं तीन शस्त्रधारक, 13 लोगों ने एक शस्त्र सरेंडर करने में नही दिखाई रुचि
एडीएम की ओर से जारी हुआ अंतिम नोटिस, तीन दिन में सरेंडर नहीं किए शस्त्र तो निरस्त होगा एक लाइसेंस
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। जिले में 57 लाइसेंसधारकों के पास तीन शस्त्र हैं। शासन के निर्देश के क्रम में ऐसे हर शख्स को एक शस्त्र दिसंबर 2020 में ही सरेंडर करना था। इसके लिए प्रशासन की ओर से संबंधितों को नोटिस जारी किया गया था, बावजूद इसके पूूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक समेत 13 लाइसेंस धारकों ने अपना एक शस्त्र अभी तक सरेंडर नहीं किया। पांच अगस्त को एडीएम की ओर से संबंधित लाइसेंस धारकों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि तीन दिनों के भीतर अपना एक शस्त्र सरेंडर करें अन्यथा प्रशासन की ओर से एक शस्त्र का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
वर्ष 1997 में जनपद सृजन के बाद से अब तक जिले में कुल 4602 शस्त्र लाइसेंस जारी हुए हैं। इसमें 57 लाइसेंसधारी ऐसे हैं, जिनके पास तीन शस्त्र हैं। शासन की ओर से जुलाई 2020 में निर्देश जारी हुआ कि जिनके पास तीन शस्त्र होंगे, उन्हें एक शस्त्र सरेंडर करना होगा। अब एक शख्स सिर्फ दो शस्त्र ही रख सकेगा। इसके बाद दस जुलाई 2020 को प्रशासन की ओर पहली बार 57 लाइसेंस धारकों को नोटिस जारी किया गया था। तीन शस्त्रधारकों को 13 दिसंबर 2020 तक एक शस्त्र सरेंडर करना था। इसमें यह सुविधा दी गई कि वे मनचाहे शस्त्र को सरेंडर कर सकते हैं। तीन शस्त्र धारकों में से 13 ऐसे लोग हैं, जो अपना एक शस्त्र अब तक सरेंडर नहीं किए हैं। जबकि एडीएम की ओर से 26 सितंबर 2020 को सभी थानाध्यक्षों को तामिला के लिए नोटिस जारी किया गया था। एडीएम की ओर से 25 सितंबर 2020 को एसपी को पत्र जारी किया गया था और अनुरोध किया गया कि वे अपने पर्यवेक्षण में थानाध्यक्षों के माध्यम से तीन शस्त्र धारकों से उनका एक शस्त्र जमा कराएं। 25 नवंबर 2020 को फिर एसपी को पत्र जारी किया गया। इन सब कवायदों के बावजूद 13 लोगों ने अपना एक शस्त्र अब तक सरेंडर नहीं किया। एडीएम मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जिन 13 लोगों ने अपना एक शस्त्र अभी तक सरेंडर नहीं किया है, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर यदि तीन शस्त्र में से अपना मनचाहा एक शस्त्र सरेंडर नहीं किए तो संबंधितों का एक शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया है अपना एक शस्त्र
पूर्व सांसद के सी पांडेय
पूर्व सांसद/पूर्व मंत्री लालमणि प्रसाद
पूर्व विधायक अलगू प्रसाद चौहान
पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिगपाल पाल
पूर्व सांसद स्वर्गीय भालचंद यादव के भाई कृष्णचंद्र यादव
हरिओम उपाध्याय, मड़या
अर्जुन राय, तेनुहारी
पूर्व चेयरमैन खलीलाबाद जगत जायसवाल
उदयराज तिवारी, धर्मपुरा
रामकृपाल सिंह, चंदहर
विश्वभंर नाथ श्रीवास्तव,अलीनगर
पूर्व चेयरमैन हरिहरपुर वृजेश पाल
खतीब अहमद, अगया