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मारपीट के मामले में दोषी मिले युवक को एक साल की सजा

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चंदौसी। कोतवाली क्षेत्र के गांव में साढे़ पांच वर्ष पूर्व छेड़खानी और गाली देने का विरोध करने पर मनबढ़ युवक ने युवती के परिजनों पर हमला कर मारपीट किया था। इस मामले में आरोपी बने युवक को सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिविजन मयंक त्रिपाठी ने दोषी पाया और एक साल के कारावास के साथ साढ़े तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि कोतवाली चंदौसी क्षेत्र के गांव निवासी युवती ने 17 सितंबर 2016 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें युवती ने गांव निवासी युवक रुपकिशोर को नामजद किया था। पीड़िता ने बताया कि रात नौ बजे के करीब वह अपने पिता व भाई के साथ घर में बैठी थी। तभी रुपकिशोर अपने साथियों के संग उसके घर में घुस आया। साथ ही उसके पिता पर विरोधियों को बैठने का आरोप लगाते हुए गाली देने लगा। जब उसने विरोध किया, तो आरोपी उसे खींचकर कमरे में ले गया और उसके संग अभद्रता की। इस दौरान उसने उसके साथियों ने उसके साथ उसके पिता और भाई की लाठी डंडों से पिटाई की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी रुपकिशोर व उसके साथियों को नामजद किया था। इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिविजन मयंक त्रिपाठी ने सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी मयंक त्रिपाठी ने आरोपी युवक रुपकिशोर को एक साल के कारावास और 3500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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