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सार्वजनिक स्थान पर न फेंके पॉलीथीन व कूड़ा, पकड़े गए तो होगा 25000 रुपये जुर्माना

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संभल। नगर पालिका सभागार में एसडीएम ने व्यापारियों के साथ बैठक की। एसडीएम दीपेंद्र यादव ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर यदि प्रतिबंधित पॉलिथीन या फिर कूड़ा-करकट डालते पकड़े गए, तो 25000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। उन्होंने कूड़ा करकट सार्वजनिक स्थानों पर न फेंकने की हिदायत दी है। इसके लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।
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बैठक में उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव ने व्यापारियों से कहा कि प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग किसी भी हाल में न किया जाए। अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया जाए। इसके लिए अभियान चलाया जाएगा।
अगर कोई सार्वजनिक स्थान व नाली में कूड़ा फेंकते पाया जाता है, तो उस पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि कोरोना काल में बेरोजगार हुए कुछ लोगों को नगर पालिका व व्यापार मंडल अपने स्तर से सहयोग उपलब्ध कराएं। ताकि उनकी जीविका पर असर न पड़े। उन्होंने कहा कि यदि किसी की दुकान के सामने नाली, फुटपाथ पटरी टूटी हुई है, तो वह उसकी वीडियो बना कर प्रशासन को भेजें। शहर के निवासी भी ऐसा कर सकते हैं। जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा। नाले-नालियों के ऊपर हुए अतिक्रमण को लोग स्वयं ही हटा लें।
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इस दौरान ईओ रामपाल, रजनीकांत तिवारी, हाजी अशरफ अंसारी, देवेंद्र गुप्ता, हाजी एहतेशाम, सत्यप्रकाश गुप्ता, अवधेश वार्ष्णेय, नरेंद्र अग्रवाल, रूपेश सर्राफ, गुड्डू, सरताज, राजकुमार वर्मा, शमसाद हुसैन, राजा, सुधीर गर्ग, मोहम्मद नाजिम, कुलदीप ऐरन, निखिल शर्मा, विनोद अग्रवाल आदि रहे।
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