सहारनपुर में सरसावा थाने का घेराव करने के मामले में कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन बृहस्पतिवार को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में सभी आरोपियों के पेश नहीं होने के कारण नाहिद हसन पर आरोप तय नहीं हो सका। अब न्यायालय ने इस मामले में 19 मई की तारीख लगाई है, जिसमें सभी आरोपियों को हर हाल में पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ वर्ष 2018 में गंगोह कोतवाली में गंगोह निवासी अरशद ने धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि एक मुकदमे को लेकर सपा विधायक ने उसे फोन पर देख लेने की धमकी दी थी।
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इसके अलावा वर्ष 2010 में सरसावा थाने का घेराव करने का भी मामला सरसावा थाने पर सपा विधायक के खिलाफ दर्ज है। दोनों मुकदमे अब यहां एडीजे मयंक प्रकाश की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहे है। धमकी देने के मामले में उन पर आरोप तय हो चुके हैं, जिस पर यह मामला ट्रायल में आ गया है।
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सरसावा थाने के घेराव के मामले में बृहस्पतिवार को आरोप तय होने की तारीख थी। बृहस्पतिवार को सपा विधायक नाहिद हसन समेत आठ आरोपी कोर्ट में पेश हुए। एक आरोपी बीमार होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो सका। सभी नौ आरोपियों के पेश नहीं होने के कारण इस मुकदमे में सपा विधायक पर आरोप तय नहीं हो सके। अदालत ने इसके लिए सपा विधायक समेत सभी आरोपियों को 19 मई को स्वयं पेश होने के आदेश दिए हैं।