थाना नागल क्षेत्र में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
20 अगस्त 2022 को थाना नागल क्षेत्र के गांव नैनसोब निवासी सुनीता ने पति मोनू की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनीता ने चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। आरोप था कि चार लोग उसके पति से रंजिश रखते थे। इसी के चलते आरोपी 18 अगस्त 2022 पति को मजदूरी करने के लिए ले गए थे, लेकिन पति देर रात तक घर नहीं लौटा। रिश्तेदारी में तलाश करने पर भी कुछ पता नहीं लग पाया है। दो दिन बाद पति का शव साखन नहर के पास पड़ा मिला था।
मामले में अगले दिन नया मोड़ आ गया, जब मृतक के पिता तेलूराम ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्रवधू सुनीता का नैनसोब गांव निवासी मनोज के साथ अवैध संबंध है। दोनों ने मिलकर उसके बेटे मोनू की हत्या की है। नहर के पास शव फेंक दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सुनीता और उसके प्रेमी मनोज को गिरफ्तार किया, जिन्होंने हत्या करना स्वीकार किया। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को साक्ष्यों और गवाहों के आधार जनपद न्यायाधीश ने सुनीता और मनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।