- कोर्ट ने पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले चिलकाना निवासी असलम को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 15 राजेश कुमार ने तीन साल 11 माह की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार 28 फरवरी 2018 को एक व्यक्ति ने थाना चिलकाना में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसकी छह साल की बेटी को पड़ोस में रहने वाला असलम बहला-फुसलाकर घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बेटी की आवाज सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंच गई, जिस देकर कर असलम वहां से भाग गया । अभियोजन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत असलम के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास और 7/8 पॉक्सो अधिनियम में असलम के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्षी और गवाहों के आधार पर अदालत ने असलम को दोषी पाते हुए तीन साल 11 महीने और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।