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अवैध निर्माण जारी रखा तो लगेगा प्रतिदिन 2500 रुपये जुर्माना

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सहारनपुर। प्राधिकरण की रोक के बावजूद भी अवैध निर्माण जारी रखने वालों पर 2500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। सहारनपुर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने अवैध निर्माण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई और इस तरह का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।
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उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया गया कि अभी तक प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण की सूचना पर चालान के माध्यम से अवैध निर्माण बंद करने के लिए निर्देशित किया जाता है। मगर उसके बाद भी लोग निर्माण जारी रखते हुए पूरा कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत उस पर प्रतिदिन के हिसाब से 2500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। अब ध्वस्तीकरण व सील की कार्रवाई के साथ-साथ कोर्ट के माध्यम से दंड भी सुनिश्चित किया जाएगा।
आशीष कुमार ने बताया कि पिछले पांच साल में ऐसी कॉलोनी, जिनका चालान किया गया है। उसकी सूचना भी एकत्र कर अवर अभियंताओं को सत्यापन के लिए दी गयी हैं। यदि अवैध निर्माण कायम पाया जाता है तो चालान के बाद न्यायालय को सूचित कर कोलोनाइजर को दंडित करवाया जाएगा। साथ ही पिछले दो साल में ऐसे अनाधिकृत निर्माण जिनको नोटिस दिए गए हैं उनका भी सत्यापन करवाया जा रहा है। यदि निर्माण जारी मिला तो उसे सील किया जाएगा और ध्वस्तीकरण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि लोग कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो अपने अवैध निर्माणों को अब भी वैध करा सकते हैं।
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