संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। जनपद निवासी पांच लोगों के बैंक खातों से धोखाधड़ी कर निकाली गई 1.52 लाख रुपये की धनराशि को साइबर सेल ने पीड़ितों को 12 दिनों में वापस कराए है। एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि पांच लोगों के बैंक खातों से 1.52 लाख रुपये की धनराशि धोखाधड़ी करते हुए ठगों द्वारा निकालने की शिकायत पुलिस को मिली थी। इसकी जांच साइबर सेल को सौंपी गई। 12 दिन के भीतर ही साइबर सेल ने इस पर कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को उनकी 1.52 लाख रुपये की धनराशि वापस कराई है। पुलिस ने कमल किशोर पुत्र इंद्रपाल आशीर्वाद विहार कॉलोनी थाना देहात कोतवाली के 62 हजार रुपये, राम गोपाल पुत्र चरण सिंह निवासी गांव साधारण सिर थाना नागल के 30 हजार रुपये, सेठ पाल सिंह पुत्र सोमपाल सिंह निवासी विजय कॉलोनी थाना सदर बाजार के 25 हजार रुपये, आरिफ पुत्र नाजिम निवासी गांव थापुल थाना बिहारीगढ़ के 20 हजार रुपये तथा अशोक शर्मा पुत्र बृजलाल सिंह निवासी गंगोह के 15 हजार रुपये वापस कराए है।
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चार साल के कारावास की सजा
सहारनपुर। एससीएसटी के मामले मेें दोषी पाए गए ग्राम कंजौली थाना रामपुर निवासी आजम को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट बीके लाल ने चार वर्ष की कारावास और 6000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार ग्राम कंजौली निवासी अनुसूचित जाति के महिला ने आरोप लगाया कि 28 नवंबर 2018 को वह अपने खेत पर जा रही थी, तभी पीछे से आकर आजम जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता ने जब विरोध किया तो आजम गाली गलौज करने लगा और जाति सूचक शब्द कहने लगा। अभियोजन अधिकारी अशोक त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्षी और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश बीके लाल ने दोषी आजम को चार साल की सजा और छह हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।