सहारनपुर। अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए टर्म लोन योजना के तहत 10 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरतलाल गौंड ने बताया कि योजना के तहत न्यूनतम एक लाख व अधिकतम 20 लाख तक की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एंड एलाइड, टेक्निकल ट्रेड, स्मॉल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस सेक्टर) पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एनएमडीएफसी (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम) द्वारा, 05 प्रतिशत यूपीएमएफडीसी (उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड) और 05 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा अपने स्रोतों से लगाया जाएगा। इसके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय विकास भवन से आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र 10 सितंबर तक जमा कराए जाएंगे।