रामपुर। कोर्ट में मुकदमा माल को पेश न करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए गंज थाना प्रभारी के खिलाफ बाद दर्ज करते हुए 27 अक्तूबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखा है।
मामला गंज थाने से जुड़ा है। वर्ष 2016 में गंज पुलिस ने मिलावटी शराब बरामद की थी। जिसका मुकदमा अजीम उर्फ अज्जु समेत एक अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था। मामला अपर जिला जज/स्पेशल जज ईसी एक्ट मोहम्मद रफी की अदालत में चल रहा है। जिसमें गवाह दारोगा संजय कुमार की गवाही तीन अक्तूबर 2018 को हुई थी। उस समय पुलिस बरामद माल को कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। जिससे लगातार गवाह से जिरह नहीं हो सकी। कोर्ट ने माल को पेश करने के लिए कई बार आदेश दिए। इसके बाद भी बरामद माल को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। जिस पर अपर जिला जज/स्पेशल जज ईसी एक्ट मोहम्मद रफी ने सख्त रुख अपनाते हुए गंज थाना प्रभारी के खिलाफ वाद दर्ज करते हुए 27 अक्तूबर को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए हैं। इस बारे में गंज थाना प्रभारी अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि मालखाने का हेड मोहर्रिर दूूसरे जिले को स्थानांतरित हो गया है। जिसके संबंध में कई बार संबंधित जिले के अफसरों को भी पत्र लिखा गया है।