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रामपुर: यतीमखाना प्रकरण में सपा सांसद आजम खां पर तय नहीं हो सके आरोप, अब 11 मार्च को सुनवाई

Wed, 09 Mar 2022 07:27 PM IST
अनुराग सक्सेना संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर

सार

साल 2019 में सपा सांसद आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि सपा सांसद आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई।
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सपा नेता आजम खां। - फोटो : अमर उजाला- फाइल फोटो
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विस्तार
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यतीमखाना प्रकरण के दो मामलों में सपा सांसद आजम खां पर बुधवार को कोर्ट में आरोप तय नहीं हो सके। अब इन मामलों की सुनवाई 11 मार्च को होगी।

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साल 2019 में सपा सांसद आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें आरोप था कि सपा सांसद आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। रिपोर्ट में इस मामले में ही आजम खां के खिलाफ भैंस चोरी, बकरी चोरी जैसे आरोप भी शामिल हैं। हालांकि इन मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।

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इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल कोर्ट) में चल रही है, जिसमें बुधवार को आरोप तय होने थे। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि थाना कोतवाली में दर्ज दो मामलों में आजम खां पर आरोप तय किए जाने थे, लेकिन आरोप तय नहीं हो सके। अब इस मामले में 11 मार्च को सुनवाई होगी।

डूंगरपुर प्रकरण की सुनवाई 23 मार्च को

डूंगरपुर प्रकरण में सपा सांसद आजम खां के अधिवक्ता द्वारा दो मामलों में दाखिल किए गए डिस्चार्ज प्रार्थन पत्र पर अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है। अब इस मामले की सुनवाई 23 मार्च को होगी।
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