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किसान की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक को उम्रकैद

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रामपुर। शादी समारोह के दौरान छह साल पहले हुई उत्तराखंड के किसान की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में उत्तराखंड के ऊधमसिंहनगर निवासी एक आरोपी को उम्रकैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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हत्या की यह वारदात 13 अक्तूबर 2014 को बिलासपुर के एक शादी समारोह के दौरान हुई। उत्तराखंड के ऊधमसिंहनगर निवासी बलजीत सिंह बिलासपुर में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। यहां पर उनका विवाद ऊधमसिंहनगर निवासी भूपेंद्र सिंह व अन्य से हो गया, जिसके बाद बलजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में भूपेंद्र सिंह समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सुबूत पेश किए और आरोपियों को सजा देने की मांग रखी, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह को उम्रकैद व 25 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बलवीर सिंह और वीरेंद्र सिंह उर्फ बॉबी को बरी कर दिया।
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