कोर्ट ने खारिज की जमानत की अर्जी
पुलिस ने देवाशीष को 13 दिसंबर 2021 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। जेल में बंद देेवाशीष ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रभारी जिला जज नीलू मोघा ने जमानत खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि आरोपी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने कोर्ट में आरोपी की जमानत खारिज करने की दलील दी थी, जिस पर कोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिक देवाशीष मंडल की जमानत खारिज कर दी है।