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Azam Khan News: जेल में बंद आजम और तजीन का बढ़ गया बीपी, बैरक से बाहर नहीं निकले सपा नेता और अब्दुल्ला

Sat, 21 Oct 2023 12:17 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

जेल में बंद आजम परिवार से मिलने के लिए दूसरे दिन भी कोई सदस्य नहीं पहुंचा। इस बीच आजम और उनकी पत्नी का बीपी बढ़ने से दोनों को परेशानी होने लगी। जेल प्रशासन ने दोनों का चेकअप करवाकर दवा दिलवाई। 
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रामपुर के जिला कारागार में बंद आजम खां - फोटो : संवाद
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विस्तार
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सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा का जेल में बीपी बढ़ गया है, जिस पर डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया। बाद में चिकित्सकों की सलाह पर दवा भी दी गई। जेल में दूसरे दिन भी उनसे मिलने कोई नहीं पहुंचा। हालांकि, उनके बड़े बेटे अदीब आजम ने मुलाकात के लिए पर्ची लगाई जरूर थी, लेकिन उनकी भी मुलाकात नहीं हो सकी।

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दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा, बेटे अब्दुल्ला आजम खां दोषी करार दिए गए हैं। उनको कोर्ट ने सात-साल की सजा सुनाई है। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद वह जिला कारागार में बंद हैं। आजम व अब्दुल्ला एक साथ बैरक में हैं, जबकि डॉ. तजीन फात्मा महिला बैरक में है।

अलग-थलग पड़ी तजीन फात्मा और आजम खां का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान उनका बीपी बढ़ा हुआ निकला, जिस पर डॉक्टर ने उन्हें दवा भी दी। शुक्रवार को भी यहां उनसे मिलने कोई नहीं पहुंचा। आजम व अब्दुल्ला अपनी बैरक से बाहर नहीं निकले।
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वह बैरक में ही आराम करते रहे। जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य ने बताया कि शुक्रवार को दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया था। जांच के बाद दवा भी दे दी गई है। बताया कि अदीब आजम की पर्ची लगी थी, लेकिन वह पर्ची लगाने के बाद मिलने नहीं पहुंचे थे।

यतीमखाना मामले में इंस्पेक्टर और दरोगा ने दी गवाही

यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के छह मामलों में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दो मुकदमों में इंस्पेक्टर और दरोगा ने कोर्ट में पेश होकर अपनी गवाही दी। इस मामले में सपा नेता आजम खां भी आरोपी हैं। सपा शासन में यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के लिए यहां के लोगों से मारपीट, लूटपाट, डकैती व चोरी के आरोप लगे थे।

इस मामले में 2019 में शहर कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें सपा नेता आजम खां समेत कई लोग नामजद थे। यह सभी मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। शुक्रवार को इस मामले से जुड़े छह मुकदमों में सुनवाई हुई। यह सुनवाई एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में हुई।

सेशन कोर्ट में दो मामलों में गवाह इंस्पेक्टर आरके शर्मा व दरोगा जाकिर अली की ओर से गवाही दी गई। एडीजीसी सीमा राणा के अनुसार दो की मुख्य परीक्षा पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने जिरह के लिए एक नवंबर की तारीख निर्धारित की है।

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