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शस्त्र फैक्टरी के साथ पकड़े गए आरोपी को दो वर्ष सात माह 10 दिन की सजा

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रामपुर। एसीजेएम प्रथम कोर्ट ने शस्त्र फैक्टरी के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी मानते हुए दो वर्ष सात माह 10 दिन के कारावास और 15 सौ रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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गंज थाना क्षेत्र पुलिस ने एक अप्रैल 2019 को एसआई श्रीकांत सत्यार्थी के नेतृत्व में गश्त के दौरान सैजनी नानकार गांव से मौलवी साहब की मजार निवासी फैसल को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार उसके कब्जे से बने हुए और कुछ अधबने तमंचे बरामद किए थे। इस मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रथम निशांत मान की कोर्ट में हुई। जिसमें अभियोजन अधिकारी हृदयेश कुमार के अनुसार कोर्ट ने फैसल को दोषी मानते हुए दो वर्ष सात माह 10 दिन के कारावास और 15 सौ रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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