रामपुर। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में बृहस्पतिवार को भी सुनवाई हुई। जिसमें गवाह से जिरह हुई। मामले में शुक्रवार को भी सुनवाई होगी।
सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया है तो दूसरा लखनऊ से। इस मामले में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
कोर्ट में बुधवार 11 अगस्त की तारीख में गंज थाना पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल की थी। इसको लेकर शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने पुलिस को पत्र भेजकर आईपीसी की धारा 120बी के तहत आरोप पत्र प्रेषित करने की मांग की थी। इसके बाद मामले में शुक्रवार 13 अगस्त की सुनवाई में सप्लीमेंटरी चार्जशीट को लेकर बहस हुई थी। मामले में कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी शहर विधानसभा सीट से सपा विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता की ओर से दाखिल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था।
मामले में मंगलवार 31 अगस्त से लगातार कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है। जिसमें वादी के बयान दर्ज कराने व जिरह की प्रक्रिया हो रही है। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सिंह सैनी ने बताया कि मामले में मंगलवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार को भी कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें जिरह की प्रक्रिया जारी रही। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने वादी आकाश सक्सेना के पासपोर्ट को भी मंगाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले में शुक्रवार को भी सुनवाई होगी।