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हत्या के मामले में आजीवन कारावास

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रायबरेली। कोर्ट ने सलोन कोतवाली क्षेत्र से जुड़े दो साल पुराने एक महिला की हत्या के मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट संख्या चार के अपर सत्र न्यायाधीश हीरालाल ने शुक्रवार को सुनाया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) देवकांत शुक्ल के मुताबिक मामले की रिपोर्ट सलोन क्षेत्र के गौतमन का पुरवा निवासिनी नीलम ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 14 मई 2019 की रात वादिनी की मां देवरती घर के बाहर सो रही थी।
उसी दौरान सलोन के गौतमन का पुरवा मजरे तिवारीपुर में रहकर भट्ठे पर काम करने वाला व शाहजहांपुर जिले के तिलहर थाना क्षेत्र के रुजवारी का मूल निवासी राम भरोसे उर्फ हटीले ने घर के बाहर सो रही वादी की मां देवमती पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।
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मौके पर ही देवमती की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद रामभरोसे उर्फ हटीले के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई।
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