अपर सत्र न्यायाधीश हरविंदर सिंह की कोर्ट ने जेठवारा इलाके के एक गांव में रहने वाले सगे भाई की पत्नी से दुराचार करने के आरोपी अनिल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
कोर्ट में जमानत प्रार्थना की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि पीड़िता के अनुुसार वर्ष 2017 में बीमारी से उसके पति की मौत हो गई। तीन बेटियों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी व देखरेख करने का झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ करीब दो वर्ष तक दुराचार किया।
कई अज्ञात लोगों से भी दुराचार कराया। 14 मार्च को आरोपी पड़ोस की एक लड़की को लेकर मुंबई चला गया। वह पीड़िता के एक लाख रुपये के जेवर भी उठा ले गया।
मामले की शिकायत पर जेठवारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार का मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।