अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी की अदालत ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 25 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
वादी मुकदमा के अनुसार 20 नवंबर 2021 को उसकी 16 वर्षीय बेटी विद्यालय गई थी। स्कूल की छुट्टी होने पर घर लौटते समय पृथ्गीगंज निवासी अभियुक्त सोनू गुप्ता ने अपने साथियों के साथ पीडिता को जबरन गाड़ी में बैठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। पीड़िता के घर वापस आने पर आरोपी सोनू गुप्ता द्वारा बहलाकर भगा ले जाने के दौरान दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने की बात सामने आई। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेजा। राज्य की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया। उनके द्वारा 13 अभिलेखों को साबित कराया गया। राज्य की ओर से परैवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की।