पीलीभीत। राधेश्याम हत्याकांड में स्पेशल जज ईसी एक्ट राजीव सिंह ने चार आरोपियों को दोषी मानते हुए एक को उम्रकैद और तीन को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इस हत्या कांड में पांच आरोपी थे। साक्ष्य न मिलने पर एक आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया।
थाना बरखेड़ा के गांव अरसिया भोज के कल्यान ने 19 जनवरी 2016 को थाना बरखेड़ा मे रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रुपये के लेन-देन को लेकर अरसिया भोज गांव निवासी राधेश्याम की पीटकर हत्या कर दी गई थी। घटना में कल्यान, नारायन, सत्यपाल घायल हुए। पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए। अदालत ने मुकदमें में सुनवाई की व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया। इसमें अरसिया भोज निवासी हेमनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसी गांव के निवासी गंगासरन, उमाचरन, केंद्रपाल को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई गई। रामकुमार को दोष मुक्त कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मनोज कुमार मिश्रा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने पैरवी की।