मुजफ्फरनगर जिले में गुरुवार से दो दिसंबर 2021 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस बीच शहर में चार या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। त्याहारों के मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में दो दिसंबर 2021 तक दण्ड प्रक्रिया संहित (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत शहर में चार या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
बताया गया कि जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर गुरुवार से जनपद में धारा 144 लागू की है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित सिंह के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य आगामी त्योहारों के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।