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गैंगस्टर में पांच अभियुक्तों को दस-दस साल कैद की सजा

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गैंगेस्टर में पांच अभियुक्तों को दस-दस साल कैद की सजा
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मुुजफ्फरनगर। शहर के भोपा रोड पर फरवरी 2015 को दुस्साहसिक तरीके से दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले पांच अभियुक्तों को गैंगस्टर के मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने दस-दस साल कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में शहर के भोपा रोड पर गत दो फरवरी 2015 को छपार क्षेत्र के गांव कासमपुर पठेड़ी निवासी विनोद व प्रमोद की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों लोग कोर्ट में तारीख पर आ रहे थे, जिन्हें पुरानी रंजिश के चलते कोर्ट पहुंचने से पहले ही सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया था। विनोद के भाई प्रदीप ने नई मंडी थाने में गांव के ही सतीश, धर्मेंद्र, सतवीर, संदीप और संजीव उर्फ संजू के खिलाफ दोहरे हत्याकांड की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह ने 30 मार्च 2015 को इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। तत्कालीन सिखेड़ा एसओ प्रभाकर केेंतुरा ने अभियोग की विवेचना कर गैंगस्टर एक्ट में इन सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष गैंगस्टर कोर्ट में न्यायाधीश राधेश्याम यादव के समक्ष इस प्रकरण की सुनवाई हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा दस गवाह पेश करते हुए पुख्ता सुबूत पेश किए। जनपद पुलिस ने भी इस मामले को प्राथमिकता से लेते हुए एसएसपी अभिषेक यादव व अपर निदेशक अभियोजन ओमप्रकाश मिश्रा के निर्देश पर सभी गवाहों को समय से कोर्ट में पेश किया। लंबी बहस के बाद न्यायाधीश ने सभी पांच आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट का दोषी करार देते हुए उन्हें दस-दस साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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