मुजफ्फरनगर जनपद में आठ साल पहले पुरकाजी क्षेत्र के गांव में कक्षा 10 की छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राजमिस्त्री और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया।