छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति घोटाले में संलिप्त था लेखाकार
अदालत में बयानों में रिंकू सिंह ने बताए थे कि वह अनुसूचित जाति से हैं। विवाह योजना, छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति, शादी और पेंशन योजनाओं में लेखाकार अशोक कश्यप द्वारा घोटाला किया जा रहा था। राही द्वारा योजनाओं के घोटाले में जांच की जा रही थी। उसी दौरान अन्य आरोपियों ने उन्हें घर और ऑफिस में आकर धमकी दी थी कि पुरानी व्यवस्था पर ही चलो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। न्यायालय में एडीजीसी द्वारा प्रस्तुत चार गवाह कोर्ट में पक्षद्रोही हो गए। उनमें सुशील कुमार अरोड़ा, जितेंद्र त्रिपाठी उर्फ रानू, संतोष कुमार और राम प्रवेश यादव ने घटना का समर्थन नहीं किया। केस की विवेचना तत्कालीन एएसपी आलोक प्रियदर्शी द्वारा की गई।
लखनऊ में अशोक कश्यप का है आलीशान होटल
रिंकू सिंह राही पर हमले के मास्टर माइंड अशोक कश्यप को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और बीस हजार का जुर्माना हुआ है। एक सौ करोड़ से ऊपर के घोटाले का मास्टर माइंड लेखाकार अशोक कश्यप निलंबित होने और जेल जाने के बाद बहाल हो चुका था। सरकार की नाक के नीचे अपने गृह जनपद लखनऊ में नौकरी कर रहा था। कश्यप समाज कल्याण से पेंशन विभाग में चला गया था। इस समय इसी में कार्य कर रहा था। लखनऊ में उसका एक आलीशान होटल भी है।
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