आचार संहिता के उल्लंघन और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में प्रदेश के कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए। एमपी, एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने दोनों मामलों में आरोप तय कर दिए हैं। अभियोजन पक्ष की गवाही 23 नवंबर को होगी। पूर्व विधायक अशोक कंसल भी अदालत में हाजिर हुए।
एडीजीसी मनोज ठाकुर ने बताया कि मंगलवार को कपिल देव अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए। विधानसभा चुनाव 2017 में धारा 144 के उल्लंघन में अग्रवाल पर धारा 188 में मुकदमा दर्ज हुआ था। दूसरा मामला 2003 का है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोल्जर्स बोर्ड में झगड़ा करने, सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने और धमकी देने के मामले में कपिल देव अग्रवाल पर धारा 147, 427 व 506 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। दोनों मामलों में आरोप तय हो गए हैं।
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उधर, रेलवे एक्ट के मामले में सभी आरोपी अदालत में नहीं पहुंचे, जिस कारण आरोप तय नहीं हो सके। पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार, सुनील तायल कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के लिए 23 नवंबर नियत की गई है।
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