मुजफ्फरनगर। रतनपुरी थाना क्षेत्र में 11 साल पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या- दो के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।
पीड़ित पक्ष ने एक नवंबर 2014 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी 15 साल की बेटी का पड़ोसी असलम अपहरण कर ले गया। पीड़िता को एक कमरे में बंद रखा गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। पीडि़ता ने आपबीती सुनाई थी। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या दो में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने असलम पर दोष सिद्ध किया। दोषी को 10 साल कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। धारा 366 में सात साल कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ब्यूरो