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भाकियू कार्यकर्ताओं को मिली जमानत

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मुजफ्फरनगर। स्वामी कल्याण देव जिला अस्पताल में हंगामा और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में जेल गए भाकियू के बघरा ब्लॉक अध्यक्ष अमरजीत सिंह सहित आठ आरोपियों को जमानत मिल गई है। जिला जज चवन प्रकाश ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्यामवीर सिंह और सौराज मलिक ने बताया कि कांस्टेबल दीपक कुमार ने कोतवाली में 29 मार्च को हैदरनगर निवासी अमरजीत सिंह, सैदपुरा खुर्द निवासी रविंद्र, धौलरा निवासी प्रदीप पाल, अलीपुर खुर्द निवासी अनुज उर्फ अन्नु, ब्रह्मपुरी निवासी गौरव उर्फ हनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस जांच में सहावली निवासी गौतम अहलावत, मेरठ के नंगला शेखू निवासी सौरभ और अलीपुर खुर्द निवासी सुमित के नाम भी प्रकाश में आए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजा दिया। बचाव पक्ष की ओर से जिजा जज की अदालत में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया। अदालत ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।
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ये था मामला
शहर के प्रकाश चौक स्थित रेस्टोरेंट पर खाने की बिल को लेकर 28 मार्च की रात हुए विवाद में धनसैनी गांव के प्रधान सन्नी चौधरी, धौलरा गांव के प्रदीप पाल और नसीरपुर निवासी जैनित की होटल संचालक गुलवीर सिंह के बेटे अभिषेक एवं रोनित पर हमला कर दिया था। थाना सिविल लाइन पुलिस ने सन्नी चौधरी और जैनित को मौके से पकड़ लिया था। पुलिस दोनों पक्षों के चारों लोगों का मेडिकल कराने जिला अस्पताल पहुंची, तो यहां भाकियू के बघरा ब्लॉक अध्यक्ष अमरजीत के नेतृत्व में कार्यकर्ता पहुंच गए और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करते हुए सन्नी और रोनित को छुड़ाकर ले गए थे। इस मामले में भाकियू कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। 30 मार्च को चौधरी राकेश टिकैत ने कोतवाली में धरना दिया था।
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