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बरेली में तैनात दरोगा का वेतन रोकने का आदेश जारी

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मुरादाबाद। अदालत ने एक मामले में उप निरीक्षक के वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। उप निरीक्षक समन तामील होने के बाद भी अदालत के आदेश की अवहेलना कर रहा था।
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कुढ़फतेगढ़ में वर्ष 2016 में हत्या का केस दर्ज किया गया था। यह मुकदमा अपर जिला जज पंचम ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में विचाराधीन है। जिसमें उप निरीक्षक श्रीनिवास को साक्षी के रूप में आना था। वर्तमान में श्रीनिवास उपनिरीक्षक बरेली जनपद के थाना बारादरी में तैनात हैं। अदालत ने कई बार उपनिरीक्षक को समन जारी किए। जो तामील भी कर लिए गए, लेकिन अदालत में आकर अपनी गवाही नहीं दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल गुप्ता ने बताया कि उपनिरीक्षक को बार-बार सम्मन तामील होने के बावजूद भी उन्होंने अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया। अदालत ने उपनिरीक्षक के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को पत्र प्रेषित किया। जिसमें उपनिरीक्षक श्रीनिवास के वेतन रोकने की कार्यवाही करने के लिए कहा है।
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