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पंचायत सचिवों को निलंबित न करने की जांच के आदेश

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मुरादाबाद। सपा अधिवक्ता सभा ने बुधवार डीएम और कमिश्नर को ज्ञापन देकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आरोपी दो पंचायत सचिवों को निलंबित न करने का आरोप डीपीआरओ पर लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। कमिश्नर आंजनेय कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपर आयुक्त को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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मुरादाबाद में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायतों में नियुक्त हुए प्रशासकों के कार्यकाल में की गई गड़बड़ियों की शासन स्तर से हुई जांच के बाद मूंढापांडे ब्लॉक में नियुक्त ग्राम पंचायत सचिव मोहन सिंह रावत और इंतजार हुसैन को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया था, लेकिन डीपीआरओ ने निलंबन करने से पूर्व जिलाधिकारी से अनुमोदन नहीं लिया गया। जिसे आधार बना कर इस निलंबन आदेश के विरुद्ध मोहन सिंह रावत और इंतजार हुसैन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं थीं।
निलंबन आदेश करने से पूर्व डीएम का अनुमोदन न लिए जाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शासनादेश का उल्लंघन मानते हुए दिनांक 21 दिसंबर 2021 को दोनों के निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए डीपीआरओ को दोबारा विधिक आदेश पारित करने का अवसर देते हुए याचिकाओं को निस्तारित कर दिया था, लेकिन 20 दिनों से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी डीपीआरओ द्वारा इन दोनों को पुन: निलंबित नहीं किया गया और दोनों को बहाल कर दिया।
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बुधवार को सपा अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष नाजिम हुसैन एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष मुमताज हुसैन व महासचिव आकाश आदि ने डीएम और कमिश्नर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपते हुए डीपीआरओ पर दोनों ग्राम पंचायत सचिवों के निलंबन में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाते हुए दोनों ग्राम पंचायत सचिवों को पुन: निलंबित किए जाने की मांग की।
कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अपर आयुक्त को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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