पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खां के खिलाफ अवमानना के मामले में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई। वकीलों की हड़ताल के कारण बहस नहीं हो सकी। अदालत ने बहस के लिए 19 जनवरी नियत की है। छजलैट थाने के सामने 2 जनवरी 2008 वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने आजम खां की गाड़ी रुकवा ली थी।
जिसे लेकर जमकर बवाल हुआ था। इस मामले में आजम खां, अब्दुल्ला आजम समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। करीब 15 साल पुराने इस मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सजा सुनाई जा चुकी है। कई बार समन जारी होने के बाद भी आजम खां कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे।
तब उनके खिलाफ 2020 में एक और मुकदमा दर्ज किया गया था।। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि इस मुकदमे की सुनवाई लघुवाद न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत में की जा रही है। अदालत ने बहस के लिए आगामी 19 जनवरी नियत की है।