जीवित किशोरी की हत्या के आरोप में निर्दोष पिता-भाई और रिश्तेदार को जेल भेजने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदमपुर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार शर्मा सहित 11 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
अमरोहा जिले में जीवित किशोरी की हत्या के आरोप में निर्दोष पिता-भाई और रिश्तेदार को ऑनर किलिंग में जेल भेजने के मामले में न्यायालय ने आदमपुर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार शर्मा सहित 11 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
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पुलिस कर्मियों पर षड्यंत्र रचना, झूठे और गंभीर अपराध के लिए कूटरचित साक्ष्य तैयार करना, किसी को सात दिन से अधिक गलत तरीके से अभिरक्षा में रखने जैसे गंभीर आरोप हैं।
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा है। वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल आरोपी इंस्पेक्टर बरेली जनपद में बिथरी चैनपुर कोतवाली प्रभारी बताए जा रहे हैं।