जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ग्राहक को घटिया इलेक्ट्रॉनिक गैस चूल्हा देने पर फिलिप्स इंडिया लिमिटेड कंपनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ग्राहक को जुर्माने की रकम के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैस चूल्हे की कीमत भी अदा करेगी। कंपनी को यह राशि एक माह के भीतर ग्राहक को भुगतान करनी होगी।
मझोला थानाक्षेत्र के हायडेल कालोनी निवासी शशि बाला पत्नी नरेश कुमार ने 11 फरवरी 2019 को फिलिप्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का इलेक्ट्रिॉनिक गैस चूल्हा गोकुल विहार स्थित एक राष्ट्रीय स्तर की रिटेल दुकान से 2949 रुपये में खरीदा था। शशि बाला के मुताबिक की खरीदने के दो दिन बाद ही गैस चूल्हे में कमी आ गई। उन्होंने रिटेल दुकान में जाकर चूल्हा खराब होने की शिकायत दर्ज कराई तो उनकी सुनवाई नहीं हुई और न ही गैस चूल्हे को बदला गया। उन्हें फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के सर्विस सेंटर से संपर्क करने की सलाह देकर लौटा दिया गया। नुकसान से परेशान शशि बाला ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण ली। मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की प्रथम की अध्यक्ष अलका श्रीवास्तव और सदस्य रमेश कुमार विश्वकर्मा, रंजना की अदालत में हुई। कंपनी के वक्ता आयोग के समक्ष कोई संतोषजनक जवाब नहीं प्रस्तुत कर सके। इस पर आयोग ने गैस चूल्हे के निर्माण में कमी को मानते हुए उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया। आयोग ने फिलिप्स इंडिया लिमिटेड उपभोक्ता को गैस चूल्हे की कीमत 9 प्रतिशत ब्याज के साथ और 25 हजार रुपये मानसिक-आर्थिक क्षति के रूप में एक माह के भीतर अदा करने का आदेश जारी किया है।