मुरादाबाद के मझोला के चर्चित ध्रुव अपहरण मामले में कोर्ट ने आवाज के नमूने लेने की अनुमति दे दी है। 22 अक्तूबर को लखनऊ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में ध्रुव और उसकी मां शिखा व आरोपी अशफाक की आवाज के नमूने लिए जाएंगे।
मझोला थानाक्षेत्र के लाइनपार रामलीला मैदान निवासी गौरव कुमार के पांच वर्षीय बेटे ध्रुव को सात अगस्त 2020 की दोपहर करीब डेढ़ बजे अगवा कर लिया गया था। घटना के समय मासूम ध्रुव घर से बाहर खेलने को निकला था।
इसके बाद आरोपी ने इंटरनेट कॉलिंग कर गौरव से तीस लाख रुपये की फिरौती की मांग की थी। इसकी जानकारी मिलने पर तत्कालीन आईजी रमित शर्मा और एसएसपी प्रभाकर चौधरी पुलिस टीमें लेकर लाइनपार क्षेत्र में पहुंच गए थे। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ने बच्चे को गाजियाबाद से मुरादाबाद जाने वाली बस में बैठाकर गौरव को कॉल कर इस मामले की जानकारी दी थी।
इस मामले में पुलिस ने दो सप्ताह बाद अपहरण कांड में ध्रुव की मां शिखा, उसके प्रेमी तेलंगाना निवासी अशफाक और एक कार चालक इमरान को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने खुलासा किया था कि शिखा के अशफाक से प्रेम संबंध थे। प्रेमी के साथ घर बसाने के लिए ही शिखा ने अपने बेटे को अगवा कराया था।
इसके बाद आरोपी महिला और उसका प्रेमी व कार चालक जेल भेज दिए गए थे। जिन्हें कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसके बाद पति गौरव अपनी पत्नी के बचाव में आ गया था। उसने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि अशफाक के साथ घरेलू संबंध हैं। पुलिस ने गलत तरीके से उसकी पत्नी को फंसा दिया गया है।
केस के विवेचक ने इस मामले में कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर सभी की आवाज के नमूने लेने की अनुमति मांगी थी। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। मझोला थाने में तैनात अपराध निरीक्षक उदयवीर सिंह ने बताया कि ध्रुव, उसकी मां शिखा और प्रेमी अशफाक की आवाज के नमूने लेने के लिए कोर्ट ने 22 अक्तूबर की तारीख नियत की है। यह नमूने लखनऊ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लिए जाएंगे। उधर, शिखा के अधिवक्ता अभिषेक शर्मा का कहना है कि नाबालिग के वायस सैंपल बिना उसके संरक्षक की अनुमति के नहीं लिया जा सकता है। उनका कहना है कि वह इस मामले में कोर्ट में आपत्ति दाखिल करेंगे।