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Mirzapur News: सामूहिक दुष्कर्म में दो को 20 और तीसरे को पांच साल की सजा

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मिर्जापुर। देहात कोतवाली में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। मामले में अदालत ने दो दोषियों को 20-20 साल और एक आरोपी को पांच साल कैद की सजा सुनाई। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
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देहात कोतवाली में एक महिला ने 17 जून 2016 को नामजद तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी बहलाकर भगा ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच शुरू की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए गए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुरेंद्र कुमार राय की अदालत ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मानसिंह और विकास, निवासी माधोपुर, थाना पड़री को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 7500-7500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि जमा न करने पर तीन महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं, तीसरी दोषी जीवन देवी को अदालत ने पांच साल कठोर कारावास 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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