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Night Curfew in UP: अपर जिला मजिस्ट्रेट का आदेश, अब कार्यक्रम के लिए अनुमति जरूरी, नहीं तो होगी कार्रवाई

Fri, 24 Dec 2021 04:30 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ

सार

देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में 25 दिसंबर की रात से नाईट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। वहीं मेरठ में अपर जिला मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा ने आदेश जारी किया है कि अब बिना अनुमति के शहर में कोई कार्यक्रम नहीं होगा।
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मेरठ में लगा नाइट कर्फ्यू। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में शनिवार यानी 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके साथ ही शादियों में भी 200 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं दी जाएगी।

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मेरठ में अपर जिला मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा ने समस्त कार्यक्रम संचालक, होटल व बैंक्वेट स्वामियों को सूचित किया है कि अब शहर में बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई बिना अनुमति के कार्रक्रम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 

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उन्होंने कहा नव वर्ष की पूर्व संध्या, क्रिस्मस इवेंट, मेले व किसी भी प्रकार के रंगा-रंग कार्यक्रम के आयोजन से पहले डीएम से अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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