गाड़ी के भीतर भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद हुईं लेकिन, पुलिस ने आबकारी अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। आईपीसी की धारा 279 और 304ए में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई, जबकि शराब के नशे में आबूलेन जैसे मार्केट में इस तरह किसी को कुचलकर मार देना गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है। लेकिन भानु गरीब था, शायद इसलिए आरोपियों के नाम पता होने के बावजूद मामला अज्ञात में दर्ज किया गया।
ये थी घटना
सोमवार रात एक स्कॉर्पियो सदर की तरफ से होते हुए बेगमपुल की तरफ जा रही थी। स्कॉर्पियो चालक ने गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ा दी। सड़क से गुजर रहे तीन-चार लोगों को टक्कर मार दी। इसमें गुब्बारा बेचने वाले भानु की मौके पर मौत हो गई। आसपास के लोग स्कॉर्पियो के पीछे दौड़े तो वह डिवाइडर से टकराकर रुक गई। एक आरोपी को पकड़कर लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। उसके चार साथी भाग गए। आरोपी अनुभव गोयल के पकड़े जाने के बाद भी पुलिस ने उसको रिपोर्ट में नामजद नहीं किया।
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