इस मामले में पेद्दा गांव के फुरकान ने संसार सिंह, नितिन, राजू, पप्पन, नरेश, टीकम सिंह, तेजपाल, कोमन, पंकज, अनुज, सतीश, मलखान, प्रेम, बिल्लू, रिंकू, सोनू, कक्कू, ओमपाल, राजपाल, अनिल कुमार, मनोज, टीशु, आकाश निवासी पेद्दा, कछपुरा के प्रधान दिलावर सिंह, उसके पुत्र बिट्टन, नया गांव निवासी कुंवर सेन, बिल्लू सहित 28 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
बाद में पुलिस ने विवेचना में युवा भाजपा नेता एश्वर्य चौधरी मौसम, व्यवसायी अरुण कबाड़ी व कार्तिक के नाम शामिल किए थे। एक अक्तूबर 2016 को एश्वर्य ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इस मामले में अरुण कबाड़ी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। एश्वर्य चौधरी के अधिवक्ता भुवनेश कुमार सिंह के अनुसार बुधवार को हाईकोर्ट में हुई बहस के बाद न्यायाधीश विपिन सिन्हा ने एश्वर्य चौधरी को जमानत पर छोड़े जाने का आदेश पारित किया है।
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