याकूब ने एफआईआर रद्द कराने के लिये एक अर्जी हाईकोर्ट में लगाई थी, जोकि खारिज कर दी गई। याकूब के दोनों बेटों ने मेरठ कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिये अर्जी लगाई थी। जिसमें 11 मई को सुनवाई होनी तय थी। कोर्ट ने इस मामले में 17 मई की तारीख लगा दी है।
पुलिस ने याकूब के घर का कुर्की वारंट लिया हुआ है और जल्द कुर्की लेने की तैयारी कर दी। याकूब कुरैशी ने एक अर्जी कुर्की को रोकने के लिये लगाई थी। जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
एसएसपी प्रभाकर चौधरी का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत याकूब और उसके परिवार पर कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने भी कोर्ट में कैविएट डाली हुई है। जिससे याकूब पक्ष को सुनने के साथ पुलिस की कार्रवाई के बारे में भी कोर्ट जाने। पुलिस याकूब और उसके परिवार की तलाश में लगातार दबिश देने में लगी है।