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हत्या के दो मामलों मे दो की जमानत खारिज

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प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुद्धिसागर मिश्रा ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रभारी जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार मधुबन थाना क्षेत्र के कुंवर पुरवा गांव निवासी वादी मुकदमा राजेश शुक्ला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी सास गीता देवी शहर कोतवाली क्षेत्र के शिव नगर कॉलोनी में रहती थीं। पांच जुलाई को गीता देवी की हत्या कर शव को बॉक्स में रखकर कमरे में ताला बंद कर दिया गया साथ ही उनका सामान लूट लिया गया। मामले में आरोपी कोपागंज थाना क्षेत्र के पतीला जमीन गांव निवासी अमन राय पुत्र संजय राय की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार बढुआ गोदाम निवासी रामकरन यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसके भाई ग्राम प्रधान शैलेंद्र यादव सामुदायिक शौचालय देखने के लिए 18 दिसंबर को गए थे, उसी दौरान आरोपीगण ने शैलेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में आरोपी बलिया जनपद के रसडा कोतवाली क्षेत्र के कुरेम गांव निवासी राहुल सिंह उर्फ डब्लू सिंह पुत्र भगवान सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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