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रिसीवर की शिकायत पर मंदिर प्रकरण में सीओ से कोर्ट ने मांगा जवाब

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गोवर्धन (मथुरा)। हरगोकुल मंदिर में महिला श्रद्धालुओं से छेड़छाड़ के मामले में नया मोड़ आ गया है। कोर्ट ने रिसीवर की शिकायत पर सीओ गोवर्धन से जवाब मांगा है।
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कोर्ट में कहा कि जिन पुजारियों एवं सेवायतों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज है। श्री हरगोकुल मंदिर उन पुजारियों की संपत्ति नहीं है। ऐसी दशा में मंदिर को बंद करा देना और श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश न करने देना प्रथम दृष्टया विधि सम्मत नहीं है। अग्रिम आदेश से पूर्व सीओ गोवर्धन 11 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करें। हरगोकुल मंदिर में 29 सितंबर को हरियाणा के अंबाला सिटी वाल्मीकि नगर से श्रद्धालुओं का एक दल दर्शनों के लिए आया था।
मंदिर में दर्शनों के दौरान सेवायतों ने 2100 रुपये भेंट न देने पर महिलाओं के साथ मारपीट कर छेड़छाड़ की थी। ललित कुमार की तहरीर पर अज्ञात पुजारियों के खिलाफ चौथ वसूली छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी मंदिर परिसर को छोड़ फरार हो गए थे। इसके बाद मंदिर में पुलिस तैनात कर दी गई थी।
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30 सितंबर को वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने गोलक व तख्त लगा कर मंदिर के प्रवेश द्वार को बंद करा दिया था। इसकी जानकारी मिलने पर रात को ही रिसीवर उमाकांत चतुर्वेदी मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने प्रभारी थानाध्यक्ष रवींद्र बाबू को मौके पर बुला कर मंदिर के प्रवेश मार्ग से गोलक व तख्त हटवाए थे। इस पूरे घटनाक्रम की लिखित जानकारी रिसीवर उमाकांत चतुर्वेदी ने कोर्ट को दी । कोर्ट ने रिसीवर की शिकायत का संज्ञान लेते हुए सीओ गोवर्धन से जवाब मांगा है।
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मंदिर प्रकरण में न्यायालय से जांच आई है। घटना के बाद सेवायतों की जांच के लिए पुलिस वहां पहुंची थी। मंदिर के पट बंद नहीं कराए गए थे।
- गौरव कुमार त्रिपाठी सीओ गोवर्धन
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