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पत्नी की हत्या में पति को 10 साल की सजा

Wed, 08 Feb 2017 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो मैनपुरी
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court shimla
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दहेज में भैंस की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को एफटीसी कोर्ट के जज ने 10 साल की सजा सुनाई है। दहेज उत्पीड़न के आरोप में नौ माह की सजा के साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। जुर्माना नहीं देने पर सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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जिला फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा के मानिकपुर निवासी ब्रजलाल की पुत्री सुनीता की शादी थाना भोगांव के दलपतपुर निवासी गुड्डू पुत्र शेर सिंह के साथ हुई थी। 17 मई 2000 की रात सुनीता की मौत हो गई। 18 मई को सुनीता के भाई जगत सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा उसकी बहन सुनीता की शादी छह साल पहले हुई थी। दहेज में भैंस की मांग को लेकर गुड्डू आए दिन सुनीता के साथ मारपीट करता था। गुड्डू ने गांव के सुखवीर तथा उसकी पत्नी की मदद से सुनीता की हत्या कर दी है। तत्कालीन सीओ भोगांव धर्मेंद्र सचान ने जांच में सुखवीर और उसकी पत्नी को निर्दोष पाया। आरोपी गुड्डू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मामले की सुनवाई एफटीसी जज प्रथम आनंद कुमार की कोर्ट में की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही के आधार पर गुड्डू को सुनीता की हत्या करने का दोषी पाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पंकज ने आरोपी के अपराध को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। एफटीसी जज ने गुड्डू को पत्नी की हत्या करने में 10 साल की सजा, दहेज उत्पीड़न करने में नौ माह तथा तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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