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मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल का कारावास

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महोबा। कोर्ट ने मारपीट के मामले में दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सात-सात हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न कर पाने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
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सहायक अभियोजन अधिकारी अंकेश राम त्रिवेदी ने बताया वर्ष 2014 में ग्राम ज्योरैया थाना श्रीनगर निवासी दिनेश शिवहरे के साथ उसी गांव के कुलदीप सिंह व चंदन सिंह ने मारपीट की थी। इस मामले में सरकार की ओर से सात गवाह पेश हुए जिनमें से पुलिस द्वारा नामित किया गया एक गवाह हरिचरण न्यायालय में पक्ष द्रोही हो गया था। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जनपद महोबा अमन शुक्ला ने सबूतों के आधार पर सजा सुनाई है।
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