कबरई(महोबा)। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी सुरेश सोनी की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले तीन मार्च को सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई न हो पाने के कारण तिथि बढ़ा दी गई थी।
गौरतलब है कि क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया था। अगले दिन आठ सितंबर को वह अपनी गाड़ी में गोली लगने से घायल मिले थे और 13 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी। एसआईटी की जांच में मामला आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने व भ्रष्टाचार का पाया था। जिसके आधार पर तत्कालीन एसपी, तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देेवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव व दो व्यापारियों सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने चार आरोपियों को जेल भेजा था जबकि मुख्य आरोपी एक लाख का ईनामी आईपीएस अभी भी फरार है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले में आरोपी जेल में निरुद्घ सुरेश सोनी की जमानत याचिका पर तीन मार्च को सुनवाई नहीं हो सकी थी। अब 14 मार्च को सुनवाई होगी।