महोबा/बेलाताल। समय सीमा के अंदर सूचना न देने व आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत न करने पर राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने ग्राम पंचायत अधिकारी कैथोरा पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया है।
विकासखंड जैतपुर के ग्राम कैथौरा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता जसपाल सिंह राजपूत ने ग्राम पंचायत अधिकारी कैथौरा से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत से सूचनाएं मांगी थी। लेकिन समय से ग्राम पंचायत अधिकारी ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई। उन्होंने प्रथम अपील की, प्रथम अपील के बाद भी सूचना उपलब्ध न होने पर जसपाल ने 18 दिसंबर 2019 को राज्य सूचना आयुक्त के यहां द्वितीय अपील दायर की।
जिस पर राज्य सूचना आयुक्त ने सुनवाई की जिसके संबंध में सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती के द्वारा जन सूचना अधिकारी कैथोरा को दोषी पाया। उन्होंने 21 नवंबर 2021 को 25000 का अर्थदंड ग्राम पंचायत अधिकारी कैथोरा पर अधिरोपित किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि दिनांक 13 अगस्त 2020 को व 10 सितंबर 2021 को राज सूचना आयोग के द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी को नोटिस जारी किया गया लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई।