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बालिका से छेड़खानी के मामले में अभियुक्त को चार वर्ष की कैद

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महोबा। बालिका से छेड़छाड़ के दो वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने दोषी को चार वर्ष के कारावास व 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
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थाना खरेला के एक गांव निवासी 12 वर्षीय बालिका छह मई 2019 की दोपहर गांव के बाहर स्थित तालाब के समीप बकरी चरा रही थी। तभी गांव का ही बबलू वहां पहुंच गया और मारपीट करने लगा। इसके बाद आरोपी ने बालिका को जमीन में गिराकर छेड़छाड़ की। चीख-पुकार मचाने पर मुंह और आंख में मिट्टी भर दी। बाद में आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। बालिका की मां की तहरीर पर थाना खरेला में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त बबलू को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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