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किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म में 10 वर्ष की कैद

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महोबा। किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को फैसला सुनाया। एक दोषी को 10 साल कैद और सहयोग करने के आरोप में दूसरे को पांच साल कारावास की सजा सुनाई।
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घटना 9 दिसंबर 2008 की रात नौ बजे की है। शहर के एक मोहल्ला निवासी युवक ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री को गुलाब कुशवाहा भगा ले गया है। गुलाब बनियातला गांव के बृज गोपाल का रिश्तेदार है। बृज गोपाल ने उसकी पुत्री को भगाने में सहयोग किया है। उसकी पुत्री घर से तीस हजार रुपये व सोने-चांदी के आभूषण भी ले गई है। पुलिस ने 13 दिसंबर 2008 को मामला दर्ज किया। बाद में पीड़िता के बयान दर्ज हुए। उसने बताया था कि 9 दिसंबर 2008 को वह घर से बाहर निकली तो बृज गोपाल व गुलाब बाइक लेकर आ गए। उन्होंने उसकी आंखों में कुछ छिड़क दिया। इससे वह बेहोश हो गई। बाद में दोनों उसे बाइक से रेलवे स्टेशन महोबा ले गए। बृज गोपाल स्टेशन छोड़कर वापस चला गया और गुलाब उसे दिल्ली ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि गुलाब को 10 साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बृज गोपाल को पांच साल कैद व नौ हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।
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